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Faridabad News: होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशालाओं व अस्पतालों में आने वाले सभी लोगों का रखा जाएगा रिकॉर्ड, निर्देश जारी

Fri, 14 Nov 2025 12:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 12:52 AM IST
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Records will be maintained of all visitors to hotels, guest houses, PGs, dharamshalas and hospitals; instructions issued
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। जिले में आगामी दिनों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिला फरीदाबाद के उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशालाओं, अस्पतालों, मकान मालिकों, साइबर कैफे संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों को अपने यहां आने वाले सभी व्यक्तियों का पहचान संबंधी पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं।



आदेशों के अनुसार, सभी होटल, धर्मशाला, अस्पताल और पीजी संचालकों को ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखनी होगी तथा रजिस्टर में उनका पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। साइबर कैफे संचालक प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता और पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें। इसी प्रकार, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा।
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कार गैरेज, मैकेनिक और पुरानी गाड़ियों के डीलर को भी वाहन मालिकों का पूरा विवरण दर्ज कर नजदीकी थाना में प्रतिदिन रिपोर्ट भेजनी होगी। सभी प्रतिष्ठानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना तथा 30 दिन तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक किया गया है। विदेशी नागरिकों के लिए सी-फॉर्म भरना अनिवार्य रहेगा।
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इसके अलावा, एसटीडी-पीसीओ संचालकों को कॉल करने वालों का नाम-पता रजिस्टर में दर्ज करना होगा, जबकि मोबाइल विक्रेताओं को पुराने मोबाइल या सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त का पूरा ब्यौरा रखना और शपथ पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं और अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे।
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