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छह महीने से बंद बार को खोलने की अनुमति
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फरीदाबाद। कोरोना महामारी में छह महीने से बंद बार को सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद किया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार, नई गाइडलाइन में बार को बंद करने का कोई निर्देश नहीं है। ऐसे में अब इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। प्रथम चरण में हरियाणा पर्यटन विभाग और एल3, एल4 व एल5 लाइसेंस धारक इसे खोल सकते हैं। हालांकि सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
जिले में छोटे-बड़े करीब 40 बार हैं। कोरोना महामारी में करीब छह माह से इन सभी पर ताला लटका हुआ था। इससे बार मालिक काफी परेशान थे। अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार ने रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी थी। इससे जिन बार में रेस्तरां की सुविधा थी, वह खुल तो गए थे, लेकिन शराब परोसने की सुविधा बंद होने के कारण ग्राहक कम पहुंचते थे। ऐसे में सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था।
बैठाकर पिलाने के साथ रूम में कर सकेंगे सर्व
आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर बीरेंद्र सिंह ने बताया एल3, एल4 और एल5 लाइसेंस में बार मालिक रूम में शराब परोस सकते हैं। एल4, एल5 बार एंड रेस्टोरेंट के लिए होता है। इनके पास लोगों के ठहरने के लिए रूम की व्यवस्था है, तो एल3 का लाइसेंस भी ले सकते हैं।
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जिले में छोटे-बड़े करीब 40 बार हैं। कोरोना महामारी में करीब छह माह से इन सभी पर ताला लटका हुआ था। इससे बार मालिक काफी परेशान थे। अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार ने रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी थी। इससे जिन बार में रेस्तरां की सुविधा थी, वह खुल तो गए थे, लेकिन शराब परोसने की सुविधा बंद होने के कारण ग्राहक कम पहुंचते थे। ऐसे में सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था।
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बैठाकर पिलाने के साथ रूम में कर सकेंगे सर्व
आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर बीरेंद्र सिंह ने बताया एल3, एल4 और एल5 लाइसेंस में बार मालिक रूम में शराब परोस सकते हैं। एल4, एल5 बार एंड रेस्टोरेंट के लिए होता है। इनके पास लोगों के ठहरने के लिए रूम की व्यवस्था है, तो एल3 का लाइसेंस भी ले सकते हैं।
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