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फरीदाबाद: रेलवे लाइन से झुग्गियां हटाने पर लोगों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 

Thu, 07 Oct 2021 09:11 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 07 Oct 2021 09:11 PM IST
सार

एक याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 28 सितंबर के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें झुग्गियां हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

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People moved Supreme Court removal of slums from railway line order to maintain status quo
रेलवे लाइन से तोड़ीं झुग्गियां, बेघर हुए लोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में रेलवे लाइन के नजदीक बसीं झुग्गियां हटाने पर दस नवंबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। यहां रहने वाले कुछ लोगों ने झुग्गियां हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दायर करने वाले 18 लोगों ने अन्य मुद्दों के साथ पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया है।

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एक याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 28 सितंबर के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें झुग्गियां हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। फरीदाबाद के मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि जिन झुग्गियों के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है, उनके अतिरिक्त कई ढांचों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया है।
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गुजरात में मुद्दे को देख रहा स्थानीय प्रशासन
सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि फरीदाबाद के मुद्दे में प्रभावितों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि गुजरात में ऐसे ही मामले में इस पर विचार किया जा रहा है। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि गुजरात में इस मुद्दे को स्थानीय प्रशासन देख रहा है और वही इस संबंध में रेलवे से परामर्श करेंगे। 
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फरीदाबाद नगर निगम को जारी करेंगे नोटिस
उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के मामले में फरीदाबाद नगर निगम स्थानीय निकाय है। इसके बाद पीठ ने कहा कि वे फरीदाबाद नगर निगम को नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 29 सितंबर को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था जिसे बढ़ा दिया गया था। एएसजी ने कोर्ट को बताया था कि अदालत का आदेश आने से पहले ही फरीदाबाद से 450 ढांचों को हटा दिया गया था।

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