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पेपरलेस रजिस्ट्री से बढ़ेगी पारदर्शिता : विपुल गोयल
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नई व्यवस्था से लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 और ऑटो इंतकाल प्रणाली को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और तकनीक आधारित बना रही है। वर्ष 2025 में लाडवा तहसील से शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया गया। अब इसके दूसरे चरण में ऑटो इंतकाल प्रणाली को भी जोड़ा गया है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत हो जाएगा। अन्य मामलों में भी अधिकतम 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है।
विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं। भाजपा सरकार ने सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाकर आम नागरिकों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और भूमि विवादों की संभावनाएं कम होंगी।
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फरीदाबाद। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 और ऑटो इंतकाल प्रणाली को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और तकनीक आधारित बना रही है। वर्ष 2025 में लाडवा तहसील से शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया गया। अब इसके दूसरे चरण में ऑटो इंतकाल प्रणाली को भी जोड़ा गया है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत हो जाएगा। अन्य मामलों में भी अधिकतम 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है।
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विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं। भाजपा सरकार ने सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाकर आम नागरिकों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और भूमि विवादों की संभावनाएं कम होंगी।
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