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Faridabad News: हाउसिंग बोर्ड को 5.80 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश
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मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,500 और कानूनी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अलग से देने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डिफेंस और पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए प्रस्तावित फ्लैट योजना में पूरी रकम जमा कराने के बावजूद आवास नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को आवेदक की 5.80 लाख रुपये की राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,500 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अलग से देने के निर्देश दिए हैं।
एसजीएम नगर निवासी जयदेव शर्मा ने वर्ष 2023 में आयोग में शिकायत दायर की थी। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई फ्लैट योजना में उन्होंने 5.80 लाख रुपये जमा किए थे। इसके लिए बैंक से ऋण लेकर पूरी राशि का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद उन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किया गया और न ही कब्जा दिया गया। बाद में बोर्ड ने योजना ही समाप्त कर दी, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने आयोग को बताया कि सेक्टर-65 में फ्लैट निर्माण के लिए 7.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। जमीन पर भारत गैस का गोदाम होने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका। इसको लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। विवाद के कारण बोर्ड ने योजना रद्द करने का निर्णय लिया।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जयदेव शर्मा की शिकायत स्वीकार कर ली। आयोग ने संबंधित न्यायिक आदेशों का हवाला देते हुए हाउसिंग बोर्ड को जमा 5.80 लाख रुपये तय ब्याज दर के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,500 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,500 रुपये देने का आदेश सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डिफेंस और पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए प्रस्तावित फ्लैट योजना में पूरी रकम जमा कराने के बावजूद आवास नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को आवेदक की 5.80 लाख रुपये की राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,500 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अलग से देने के निर्देश दिए हैं।
एसजीएम नगर निवासी जयदेव शर्मा ने वर्ष 2023 में आयोग में शिकायत दायर की थी। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई फ्लैट योजना में उन्होंने 5.80 लाख रुपये जमा किए थे। इसके लिए बैंक से ऋण लेकर पूरी राशि का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद उन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किया गया और न ही कब्जा दिया गया। बाद में बोर्ड ने योजना ही समाप्त कर दी, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने आयोग को बताया कि सेक्टर-65 में फ्लैट निर्माण के लिए 7.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। जमीन पर भारत गैस का गोदाम होने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका। इसको लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। विवाद के कारण बोर्ड ने योजना रद्द करने का निर्णय लिया।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जयदेव शर्मा की शिकायत स्वीकार कर ली। आयोग ने संबंधित न्यायिक आदेशों का हवाला देते हुए हाउसिंग बोर्ड को जमा 5.80 लाख रुपये तय ब्याज दर के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,500 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,500 रुपये देने का आदेश सुनाया।
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