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Faridabad News: संपत्ति विवाद में भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जमीन की बिक्री से जुड़े विवाद में ट्रायल कोर्ट ने 32.34 लाख रुपये की राशि पर 19 अगस्त 2016 से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था। करीब चार साल से चल रहे विवाद में अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि और निर्धारित ब्याज का भुगतान कर दिया। इसके बाद डेली लोक अदालत ने अपील को समझौते के आधार पर वापस लिया हुआ मानते हुए निस्तारित कर दिया।
मामले में धनराज उर्फ धन सिंह ने वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सिविल अपील दायर की थी। दो मार्च 2022 को सिविल कोर्ट ने संजय कुमार की ओर से दायर वाद में 19 अगस्त 2016 के बिक्री समझौते के आधार पर वैकल्पिक राहत के रूप में 32.34 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस राशि पर 19 अगस्त 2016 से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया था।
14 सितंबर 2026 को अपील पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच समझौता हो चुका है। धनराज ने अदालत में कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि का भुगतान कर चुके हैं और अब अपील आगे नहीं चलाना चाहते। संजय कुमार ने भी भुगतान मिलने की पुष्टि की और समझौते पर सहमति जताई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली दैनिक लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अपील को समझौते के आधार पर निस्तारित कर दिया। अदालत ने अपील में जमा कोर्ट फीस धनराज उर्फ धन सिंह और मूल वाद में जमा कोर्ट फीस संजय कुमार को नियमानुसार वापस करने के निर्देश दिए।
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फरीदाबाद। जमीन की बिक्री से जुड़े विवाद में ट्रायल कोर्ट ने 32.34 लाख रुपये की राशि पर 19 अगस्त 2016 से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था। करीब चार साल से चल रहे विवाद में अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि और निर्धारित ब्याज का भुगतान कर दिया। इसके बाद डेली लोक अदालत ने अपील को समझौते के आधार पर वापस लिया हुआ मानते हुए निस्तारित कर दिया।
मामले में धनराज उर्फ धन सिंह ने वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सिविल अपील दायर की थी। दो मार्च 2022 को सिविल कोर्ट ने संजय कुमार की ओर से दायर वाद में 19 अगस्त 2016 के बिक्री समझौते के आधार पर वैकल्पिक राहत के रूप में 32.34 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस राशि पर 19 अगस्त 2016 से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया था।
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14 सितंबर 2026 को अपील पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच समझौता हो चुका है। धनराज ने अदालत में कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि का भुगतान कर चुके हैं और अब अपील आगे नहीं चलाना चाहते। संजय कुमार ने भी भुगतान मिलने की पुष्टि की और समझौते पर सहमति जताई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली दैनिक लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अपील को समझौते के आधार पर निस्तारित कर दिया। अदालत ने अपील में जमा कोर्ट फीस धनराज उर्फ धन सिंह और मूल वाद में जमा कोर्ट फीस संजय कुमार को नियमानुसार वापस करने के निर्देश दिए।