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Faridabad News: होटल-रिसोर्ट की नहीं दी बुकिंग, रेंजर्स क्लब को 61 हजार रुपये लौटाने के आदेश

Wed, 16 Sep 2026 12:31 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:31 AM IST
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Order issued to Rangers Club to refund money after hotel-resort booking was not provided.
उपभोक्ता आयोग ने 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 3,300 रुपये मानसिक परेशानी और 2,200 रुपये मुकदमे का खर्च देने को कहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। तीन साल की होटल-रिसोर्ट सदस्यता लेने के बाद भी उपभोक्ता को वृंदावन, गोवा और मनाली में बुकिंग नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेंजर्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड समेत विपक्षी पक्षों को रकम लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने 61 हजार रुपये में से 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क काटकर शेष राशि पर भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने को कहा है।
इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 3,300 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 2,200 रुपये देने के निर्देश दिए हैं। सेक्टर-46 निवासी सागर और उनकी पत्नी कंचन कुमारी ने आयोग में शिकायत दी थी। उनके अनुसार मार्च 2025 में रेंजर्स क्लब की ओर से फोन कर होटल, रिसोर्ट और धार्मिक यात्राओं से जुड़ी सुविधाओं की तीन साल की सदस्यता का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने 20 मार्च 2025 को 61 हजार रुपये देकर सदस्यता ली। इसमें 46 हजार रुपये सदस्यता शुल्क और 15 हजार रुपये प्रवेश शुल्क शामिल था। सदस्यता दो वयस्कों और दो बच्चों के लिए बताई गई थी।
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शिकायत के अनुसार जून 2025 में वृंदावन यात्रा के लिए होटल बुक कराने का प्रयास किया गया लेकिन बुकिंग नहीं मिली। इसके बाद अगस्त में गोवा और अक्टूबर में मनाली की यात्रा के लिए भी बुकिंग मांगी गई लेकिन दोनों बार बुकिंग नहीं दी गई। दंपती के अनुसार बार-बार फोन और ईमेल करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। क्लब की ओर से क्रेडिट कार्ड के ब्याज के 10,682 रुपये लौटाने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन रकम नहीं मिली। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्षों को नोटिस दिए गए लेकिन वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
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