{"_id":"6a1f29272aef63a67208bf55","slug":"only-after-medical-fitness-certificate-will-you-get-a-place-in-somnath-yatra-faridabad-news-c-26-1-fbd1021-71458-2026-06-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेगी सोमनाथ यात्रा में जगह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेगी सोमनाथ यात्रा में जगह
विज्ञापन
6 जून तक सरल पोर्टल पर होगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सोमनाथ की निशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी और अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना मेडिकल दस्तावेजों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा करवा रही है। इच्छुक श्रद्धालु छह जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन में सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। डीसी ने बताया कि आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, स्वयं घोषणा पत्र और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी प्रमाण देना होगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सोमनाथ की निशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी और अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना मेडिकल दस्तावेजों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा करवा रही है। इच्छुक श्रद्धालु छह जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेन में सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। डीसी ने बताया कि आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, स्वयं घोषणा पत्र और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी प्रमाण देना होगा।