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निकिता तोमर हत्याकांड : दोषी तोसिफ को यूजीसी-नेट परीक्षा देने की अनुमति
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21 जून को पुलिस सुरक्षा में नीमका जेल से परीक्षा केंद्र ले जाया जाएगा
सचिन कुमार
फरीदाबाद। 2020 के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके तोसिफ को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं अवकाशकालीन न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने 17 जून को आदेश पारित करते हुए जिला जेल नीमका प्रशासन को निर्देश दिया है कि 21 जून को तोसिफ को पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्र तक ले जाकर परीक्षा दिलाई जाए।
तोसिफ की ओर से अदालत में दायर आवेदन में बताया गया था कि उसकी यूजीसी-नेट परीक्षा 21 जून को बल्लभगढ़ स्थित एक विद्यालय में होगी। परीक्षा का समय सुबह 11 से शाम 5:15 बजे तक है। आवेदन में पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन किया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि आवेदन में दी गई जानकारी सही पाई गई है व तोसिफ को परीक्षा में शामिल कराने के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी यूजीसी-नेट परीक्षा में शामिल होना चाहता है, इसलिए उसे पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने जिला जेल नीमका के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह 21 जून को सुबह 11 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा केंद्र पर तोसिफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके लिए पर्याप्त पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था भी पहले से की जाए। अदालत ने आदेश की प्रति जिला जेल अधीक्षक, नीमका व थाना शहर बल्लभगढ़ प्रभारी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। आवेदन स्वीकार करते हुए अदालत ने संबंधित न्यायालय को फाइल वापस भेजने का आदेश भी दिया है।
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उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर 2020 को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता के भाई नवीन तोमर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि तोसिफ और उसका एक साथी निकिता को जबरन कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर निकिता को गोली मार दी गई थी। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना शहर बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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सचिन कुमार
फरीदाबाद। 2020 के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके तोसिफ को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं अवकाशकालीन न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने 17 जून को आदेश पारित करते हुए जिला जेल नीमका प्रशासन को निर्देश दिया है कि 21 जून को तोसिफ को पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्र तक ले जाकर परीक्षा दिलाई जाए।
तोसिफ की ओर से अदालत में दायर आवेदन में बताया गया था कि उसकी यूजीसी-नेट परीक्षा 21 जून को बल्लभगढ़ स्थित एक विद्यालय में होगी। परीक्षा का समय सुबह 11 से शाम 5:15 बजे तक है। आवेदन में पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन किया। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि आवेदन में दी गई जानकारी सही पाई गई है व तोसिफ को परीक्षा में शामिल कराने के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं है।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी यूजीसी-नेट परीक्षा में शामिल होना चाहता है, इसलिए उसे पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने जिला जेल नीमका के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह 21 जून को सुबह 11 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा केंद्र पर तोसिफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके लिए पर्याप्त पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था भी पहले से की जाए। अदालत ने आदेश की प्रति जिला जेल अधीक्षक, नीमका व थाना शहर बल्लभगढ़ प्रभारी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। आवेदन स्वीकार करते हुए अदालत ने संबंधित न्यायालय को फाइल वापस भेजने का आदेश भी दिया है।
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उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर 2020 को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता के भाई नवीन तोमर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि तोसिफ और उसका एक साथी निकिता को जबरन कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर निकिता को गोली मार दी गई थी। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना शहर बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।