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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Municipal Council Chairman will be fined Rs 50,000 if he does not appear in the High Court.

Faridabad News: हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए तो नगरपरिषद के चेयरमैन पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

Tue, 17 Sep 2024 03:50 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Sep 2024 03:50 AM IST
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Municipal Council Chairman will be fined Rs 50,000 if he does not appear in the High Court.
नूंह। नूंह शहर के नल्हड़ रोड पर जमा कूड़े के ढेर पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाइकोर्ट के बुलावे पर इस बार अगर नूंह नगरपरिषद के चेयरमैन संजय मनोचा पेश नहीं हुए तो उनपर 50 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल नूंह के नल्हड़ रोड पर अवैध रूप से पूरे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है। इस मामले को लेकर नूंह शहर के वार्ड नंबर 10 के निवासी ओम प्रकाश ने संजय मनोचा के खिलाफ हाईकोर्ट में एडवोकेट नफीस अहमद रूपड़िया के जरिये याचिका दायर की है।
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इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आगामी 26 सितंबर को संजय मनोचा हाइकोर्ट में पेश नहीं हुए तो चेयरमैन को अपनी जेब से याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने नूंह नल्हड़ रोड पर अवैध रूप जमा कूड़े के ढेर को 3 महीने के भीतर हटाने के नूंह नगरपरिषद के लिए आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद कुछ दिनों में कूड़े के ढेर का हटाने का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन इसके कुछ समय बाद फिर से यहां शहर के कूड़े को डाला जाने लगा।
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वहीं, इस मामले पर नगरपरिषद व प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। इस समस्या पर शहर के वार्ड 10 निवासी ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अगर नगरपरिषद के चेयरमैन संजय मनोचा अगली तारीख पर पेश नहीं हुए तो उनपर 50 हजार रुपए लग का जुर्माना लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता के एडवोकेट नफीस अहमद रूपड़ियाने कहा कि हाईकोर्ट की अवमानना करने पर आर्थिक दंड के अलावा 6 माह की सजा का प्रावधान भी है। संवाद
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