फरीदाबाद। खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियान के तहत शनिवार को केवल मलबा हटाने का काम किया गया। मलबा हटाने के बाद क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाकर किसी भी तरह का अवैध निर्माण न करने के लिए चेतावनी दी गई। वहीं पुनर्वास योजना के तहत पंजीकरण का कार्य दूसरे भी जारी रहा। शनिवार को 150 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने कहा कि इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वह अपना सामान व मलबा ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि खोरी क्षेत्र के जिन निवासियों को पुर्नवास योजना में शामिल किया गया है, उनके लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसमें तीन कागजात को मुख्य तौर पर शामिल किया गया है। इनमें परिवार की आय तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। बड़खल विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक जनवरी 2021 के अनुसार दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी किया गया बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। पात्रों को डबुआ व बापू नगर क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मकानों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होता तब तक संबंधित को दो हजार रुपये प्रतिमाह छह महीने तक उपलब्ध करवाए जाएंगे।