फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor

Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास

Sun, 01 Mar 2026 12:47 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Mar 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
धोखाधड़ी करके गहने हड़पने वाले उसके पिता को 7 साल की जेल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके परिवार के गहन हड़पने के मामले में पिता-बेटे को कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी ईशान को बीस साल और उसके पिता एजाज को गहन हड़पने के मामले में सात साल की कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईशान पर एक लाख और उसके पिता पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जनवरी 2019 का है जब सिटी बल्लभगढ़ थाने में किशोरी की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी।


पुलिस जांच में पता चला कि ईशान नाम का युवक 17 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले गया था और वहां उससे शादी कर ली थी। पुलिस ने किशोरी का पता चलाया और उसके परिजनों के हवाले कर दिया था। पुलिस को किशोरी ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखीं। किशोरी ने बयानों में बताया कि ईशान के पिता एजाज ने उसे लालच दिया था कि वह अपने घर से सोने के गहने लेकर आए जिन्हें वह दोगुना कर देगा। झांसे में आकर किशोरी घर से आभूषण लेकर निकल गई थी। किशोरी ने बताया कि गहने हड़पने के बाद उन्होंने ईशान के साथ उसकी शादी करवा दी और शादी के बाद ईशान ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। करीब सात साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed