फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor

Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 08 Nov 2025 12:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

महिला थाना सेंट्रल में 30 जून 2021 को दर्ज हुई थी पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। राजीव नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिवम को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

महिला थाना सेंट्रल में ये एफआईआर 30 जून 2021 को दर्ज हुई थी। 13 साल की लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि 14 जून को उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। दोपहर के समय वो घर में थी और टॉयलेट गई। आरोप है कि तभी पास के इलाके में रहने वाला 23 साल का युवक शिवम आया और उसके पीछे ही टॉयलेट में घुसकर कुंडी लगा ली। आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। डर के चलते कई दिनों तक किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। हिम्मत दिखा किशोरी ने 30 जून 2021 को अपनी मां को इस बारे में बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा।
विज्ञापन

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अक्तूबर 2021 को आरोपी 23 साल के शिवम को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी गोरखपुर का मूल निवासी था और यहां रहकर बतौर इलैक्ट्रिशियन काम करता था। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान पेश किया जिसमें 11 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed