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Faridabad News: युवती से दुष्कर्म व अवैध वसूली के दोषी को 12 साल की कैद

Sat, 18 Oct 2025 12:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 12:16 AM IST
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Man sentenced to 12 years in prison for raping and extorting money from a young woman
- महिला थाना सेंट्रल में 21 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ था केस
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 24 साल की युवती से दुष्कर्म व ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने के मामले में दोषी अभय प्रताप को अदालत ने 12 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 3.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

महिला थाना सेंट्रल में मामले की एफआईआर 21 दिसंबर 2022 को दुष्कर्म, धमकी देने व अवैध वसूली की धाराओं में दर्ज हुई थी। सेक्टर-82 में रहने वाले अभय प्रताप पर आरोप लगाए थे। युवती ने कहा कि उसकी सहेली अभय प्रताप के साथ लिव-इन में रहती थी। युवती ने अपनी सहेली को नौकरी लगवाने के बारे में कहा तो उसने अभय से बात की। अभय ने 5 सितंबर 2022 को युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया और कहा कि इंटरव्यू के लिए चलना है।
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युवती के अनुसार वो सुबह साढ़े 7 बजे अभय के फ्लैट पर पहुंची और वहीं पर स्नान कर लिया। बाद में अभय ने कहा कि इंटरव्यू के लिए जाना बेकार है। वहां सीटें फुल हो गई हैं, किसी दूसरी कंपनी में देखते हैं। युवती घर चली गई तो बाद में आरोपी ने नहाने का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने 2 हजार रुपये, मां के सोने के कुंडल व पिता का डेबिट कार्ड युवती से ले लिया। डेबिट कार्ड से 10 हजार रुपये भी निकलवा लिए। 20 व 23 सितंबर 2022 को दो बार युवती को फ्लैट पर बुलाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने ब्लैकमेल भी किया। परेशान होकर युवती ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 14 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर अदालत ने अब दोषी को सजा दी है।
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