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Faridabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा
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मिलने के बहाने घर बुलाकर दिया था वारदात को अंजाम , एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने सोमवार को एक युवक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी युवक ने महिला को मिलने के बहाने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख 70 हजार रुपये का साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना में 28 मई 2017 को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और नशीला पदार्थ पिलाने की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस को 26 साल की महिला ने बताया था कि साल 2012 में उसकी मुलाकात राहुल से कपड़े की दुकान पर हुई थी। उन दोनों में दोस्ती हो गई। कभी कभार बात करने लगे । आरोपी ने 17 मार्च 2014 को महिला को घर में बुलाया था। महिला के पहुंचने पर आरोपी ने कमरे का ताला लगा दिया। महिला के पूछने पर बोला कि ऊपर किरायेदार रहते हैं। इसलिए ताला लगाया है। आरोपी ने महिला को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी, जिसे पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। फिर आरोपी ने दुष्कर्म किया। महिला ने होश आने पर विरोध जताया तो आरोपी ने धमकी देकर मामला रफा दफा कर दिया। सेक्टर-7 थाना में 26 जुलाई 2014 को महिला ने शिकायत की तब आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया तो राजीनामा हो गया। जिसके बाद में युवक शादी के लिए टरकाता रहा।
फिर शादी करने से इंकार कर दिया। उसने साथ ही महिला को धमकी दी कि उसके पास उसकी वीडियो है। वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। महिला थाना में परेशान होकर शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान सामने आए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद, 1 लाख 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने सोमवार को एक युवक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी युवक ने महिला को मिलने के बहाने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख 70 हजार रुपये का साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना में 28 मई 2017 को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और नशीला पदार्थ पिलाने की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस को 26 साल की महिला ने बताया था कि साल 2012 में उसकी मुलाकात राहुल से कपड़े की दुकान पर हुई थी। उन दोनों में दोस्ती हो गई। कभी कभार बात करने लगे । आरोपी ने 17 मार्च 2014 को महिला को घर में बुलाया था। महिला के पहुंचने पर आरोपी ने कमरे का ताला लगा दिया। महिला के पूछने पर बोला कि ऊपर किरायेदार रहते हैं। इसलिए ताला लगाया है। आरोपी ने महिला को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी, जिसे पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। फिर आरोपी ने दुष्कर्म किया। महिला ने होश आने पर विरोध जताया तो आरोपी ने धमकी देकर मामला रफा दफा कर दिया। सेक्टर-7 थाना में 26 जुलाई 2014 को महिला ने शिकायत की तब आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया तो राजीनामा हो गया। जिसके बाद में युवक शादी के लिए टरकाता रहा।
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फिर शादी करने से इंकार कर दिया। उसने साथ ही महिला को धमकी दी कि उसके पास उसकी वीडियो है। वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। महिला थाना में परेशान होकर शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रायल के दौरान सामने आए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद, 1 लाख 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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