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Faridabad News: भाई की पत्नी से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा
Mon, 02 Sep 2024 10:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Mon, 02 Sep 2024 10:17 PM IST
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- ज्योति लांबा की अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी ने अपने छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया था। जिसे कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खेड़ीपुल थाना में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के खिलाफ 23 मार्च 2021 को दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि वह परिवार के साथ खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में रहता है। उसके साथ बड़ा भाई भी रहता है। उसकी पत्नी 23 मार्च को घर में अकेली थी। इस दौरान बड़े भाई ने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने बताया उसके घर आने पर पत्नी ने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्जकर दोषी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस मामले में ज्योति लांबा की अदालत ने सोमवार को दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी ने अपने छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया था। जिसे कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खेड़ीपुल थाना में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के खिलाफ 23 मार्च 2021 को दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि वह परिवार के साथ खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में रहता है। उसके साथ बड़ा भाई भी रहता है। उसकी पत्नी 23 मार्च को घर में अकेली थी। इस दौरान बड़े भाई ने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने बताया उसके घर आने पर पत्नी ने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्जकर दोषी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस मामले में ज्योति लांबा की अदालत ने सोमवार को दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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