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Faridabad News: गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को 20 साल की कैद
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अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
मथुरा के कोयल निवासी विनोद कुमार को 27 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तार
आदर्श नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। गांजे के साथ पकड़े गए दोषी विनोद को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आदर्श नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह एफआईआर 27 फरवरी 2023 को दर्ज हुई थी। मामले में अपराध शाखा सेक्टर-65 के एएसआई रोशनलाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इन्होंने शिकायत में कहा कि 27 फरवरी 2023 को ये टीम के साथ बाईपास रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक कार सवार अवैध नशीले पदार्थ गांजे के साथ फरीदाबाद में सप्लाई करने आ रहा है। अपराध शाखा की टीम ने बाईपास रोड पर सीएनजी पंप के पास नाका लगाया।
एएसआई के अनुसार लगभग आधे घंटे बाद एक वैगनआर कार नाके की ओर आई। चालक ने नाके से पहले ही ब्रेक लगाए और कार घुमाने लगा। टीम ने शक के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की। कार चालक की पहचान यूपी मथुरा के कोयल निवासी विनोद कुमार के तौर पर हुई। राजपत्रित अधिकारी बुलाकर कार की तलाशी ली गई तो डिग्गी से 20.400 किलो गांजा बरामद हुआ। इसका कोई दस्तावेज या लाइसेंस विनोद पेश नहीं कर सका तो आदर्श नगर थाने में उस पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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मथुरा के कोयल निवासी विनोद कुमार को 27 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तार
आदर्श नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। गांजे के साथ पकड़े गए दोषी विनोद को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आदर्श नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह एफआईआर 27 फरवरी 2023 को दर्ज हुई थी। मामले में अपराध शाखा सेक्टर-65 के एएसआई रोशनलाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इन्होंने शिकायत में कहा कि 27 फरवरी 2023 को ये टीम के साथ बाईपास रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक कार सवार अवैध नशीले पदार्थ गांजे के साथ फरीदाबाद में सप्लाई करने आ रहा है। अपराध शाखा की टीम ने बाईपास रोड पर सीएनजी पंप के पास नाका लगाया।
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एएसआई के अनुसार लगभग आधे घंटे बाद एक वैगनआर कार नाके की ओर आई। चालक ने नाके से पहले ही ब्रेक लगाए और कार घुमाने लगा। टीम ने शक के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की। कार चालक की पहचान यूपी मथुरा के कोयल निवासी विनोद कुमार के तौर पर हुई। राजपत्रित अधिकारी बुलाकर कार की तलाशी ली गई तो डिग्गी से 20.400 किलो गांजा बरामद हुआ। इसका कोई दस्तावेज या लाइसेंस विनोद पेश नहीं कर सका तो आदर्श नगर थाने में उस पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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