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आज से तीन जोन में लागू हुआ लॉकडाउन
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फरीदाबाद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मजिस्ट्रेट डॉ. गरिमा मित्तल ने जिले के तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन (छोटे नियंत्रण क्षेत्र) में 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे से 2 मई की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके इन इलाकों में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। इन क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
आदेशों के अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणदीप सिंह पुनिया की सलाह से जिले में तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जोन-1 में सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15ए को शामिल किया गया है। इसी तरह जोन-2 में सेक्टर-78 से 89 तक के सभी सेक्टर शामिल किए गए हैं। वहीं, जोन-3 में एनआईटी-1 से लेकर एनआईटी-5, एजीएम नगर व सैनिक कॉलोनी का क्षेत्र शामिल है। जोन-1 में 3291, जोन-2 में 2389 और जोन-3 में 1751 सक्रिय मरीज हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए इन तीनों जोन में सोमवार सुबह 5 बजे से 2 मई की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की इजाजत होगी।
जिले में धारा-144 लागू
जिला उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। ऐसे में जिले में कहीं भी एक साथ चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, कार्यक्षेत्र में भी कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसमें आईटी व कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन व अन्य गतिविधियां के लिए भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। किसी भी जगह बनें हॉल के अंदर आयोजित कार्यक्रम में केवल 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुली जगहों पर 50 लोग इक्कठा हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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आदेशों के अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणदीप सिंह पुनिया की सलाह से जिले में तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जोन-1 में सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15ए को शामिल किया गया है। इसी तरह जोन-2 में सेक्टर-78 से 89 तक के सभी सेक्टर शामिल किए गए हैं। वहीं, जोन-3 में एनआईटी-1 से लेकर एनआईटी-5, एजीएम नगर व सैनिक कॉलोनी का क्षेत्र शामिल है। जोन-1 में 3291, जोन-2 में 2389 और जोन-3 में 1751 सक्रिय मरीज हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए इन तीनों जोन में सोमवार सुबह 5 बजे से 2 मई की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की इजाजत होगी।
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जिले में धारा-144 लागू
जिला उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। ऐसे में जिले में कहीं भी एक साथ चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, कार्यक्षेत्र में भी कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसमें आईटी व कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन व अन्य गतिविधियां के लिए भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। किसी भी जगह बनें हॉल के अंदर आयोजित कार्यक्रम में केवल 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुली जगहों पर 50 लोग इक्कठा हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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