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Faridabad News: घरेलू कलह में पत्नी की पीटकर हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sun, 01 Jun 2025 12:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 12:03 AM IST
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Life imprisonment to the accused who killed his wife by beating her in a domestic dispute
अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, 10 सितंबर 2020 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घरेलू कलह में पत्नी मिंटू देवी (34) की पीटकर हत्या करने के दोषी संजय साहनी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिसे न भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

सेक्टर-58 थाने में हत्या की धारा में यह एफआईआर 10 सितंबर 2020 को दर्ज हुई थी। करनेरा गांव की बालाजी कॉलोनी में दिल्ली के गौतमपुरी निवासी बनवारी अपना मकान बनवा रहे थे। इस मकान का निर्माण बतौर राजमिस्त्री बिहार सीतामढ़ी का मूल निवासी संजय साहनी कर रहा था। वो इसी साइट पर रह रहा था। उसकी पत्नी मिंटू देवी अपनी 3 बेटियों व 1 बेटे के साथ बिहार मुज्जफरपुर गई हुई थी। 9 सितंबर 2020 को महिला व बच्चे दोपहर बाद साढ़े 4 बजे संजय साहनी के पास इसी निर्माणाधीन साइट पर पहुंचे।
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यहां निर्माण पूरा हो चुका था अब पलस्तर का काम चल रहा था। आरोप है कि रात को खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर संजय साहनी व पत्नी मिंटू के बीच विवाद हो गया। संजय ने अचानक से पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। लात-घूसों से पीटने के साथ ही उसका सिर पकड़कर दीवार में मार दिया। जिससे महिला वहीं गिर गई। अगली सुबह मकान मालिक बनवारी यहां पहुंचे तो महिला को बीके अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम में महिला को 6 चोट लगना पाई गई। बनवारी के बयान पर 10 सितंबर को सेक्टर-58 थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 11 सितंबर 2020 को पुलिस ने आरोपी पति संजय साहनी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जेल भेजा। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 17 गवाह बनाए गए। उप जिला न्यायवादी नेतराम ने गवाहों की गवाही कराई। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने संजय को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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