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Faridabad News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
Thu, 07 Dec 2023 06:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Thu, 07 Dec 2023 06:59 PM IST
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- 60 हजार जुर्माना भी लगाया, मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने की थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शहर की एक कॉलोनी में चार साल पहले पांच साल की मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। किराये पर रह रहा युवक मोबाइल में गेम खिलाने और चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को कमरे में ले गया था।
बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी तीन बेटियां हैं। घर के नीचे वाली मंजिल पर विपिन यादव (29) नाम का युवक किराए पर रहता था। वह कंपनी में नौकरी करता था। 15 सितंबर को महिला स्नान कर रही थी और पांच साल की बच्ची मकान की छत पर खेल रही थी। विपिन यादव ने बच्ची को चॉकलेट खाने के लिए दिए और खेलने के लिए मोबाइल देकर अपने साथ कमरे में ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और नीचे चला गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर महिला स्नानघर से बाहर आई और बच्ची से रोने का कारण पूछा। बच्ची ने सहमते हुए सारी बात बता दी।
शिकायत पर आरोपी ने धमकी दी और फरार हो गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता रेखा सिंह ने पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी की। बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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फरीदाबाद। शहर की एक कॉलोनी में चार साल पहले पांच साल की मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। किराये पर रह रहा युवक मोबाइल में गेम खिलाने और चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को कमरे में ले गया था।
बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी तीन बेटियां हैं। घर के नीचे वाली मंजिल पर विपिन यादव (29) नाम का युवक किराए पर रहता था। वह कंपनी में नौकरी करता था। 15 सितंबर को महिला स्नान कर रही थी और पांच साल की बच्ची मकान की छत पर खेल रही थी। विपिन यादव ने बच्ची को चॉकलेट खाने के लिए दिए और खेलने के लिए मोबाइल देकर अपने साथ कमरे में ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और नीचे चला गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर महिला स्नानघर से बाहर आई और बच्ची से रोने का कारण पूछा। बच्ची ने सहमते हुए सारी बात बता दी।
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शिकायत पर आरोपी ने धमकी दी और फरार हो गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता रेखा सिंह ने पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी की। बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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