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Faridabad News: पत्नी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
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- अप्रैल 2020 को पत्नी की हत्या कर हो गया था फरार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला की हत्या 18 अप्रैल 2020 को एक पीजी में हुई थी।
मुरादपुर रोहतक निवासी उज्जवल का राजीव नगर के पास पीजी था। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से घर रोहतक चला गया था। पीजी के सेकेंड फ्लोर पर कुक पश्चिम बंगाल सतानु मोहम्मद उर्फ राज और उसकी पत्नी शहनाज बीबी रहती थी। उज्जवल के अनुसार 17 अप्रैल 20 को उसके मामा सुधीर ने बताया कि कुक पीजी में नहीं है और कमरा भी बंद है। इसके बाद वह पीजी आया और सीसीटीवी फुटेज देखी पता चला है कि पति-पत्नी कमरे में आए, लेकिन रात 12:30 बजे राज अकेला पीजी से बाहर गया। इसके बाद उन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो बंद मिला। पुलिस के सामने कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर राज की पत्नी शहनाज का शव पड़ा था। उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे, उसके सिर में चोट थी। शिकायत पर सेक्टर 14 थाना पुलिस ने आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान में चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है। शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पैसे नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला की हत्या 18 अप्रैल 2020 को एक पीजी में हुई थी।
मुरादपुर रोहतक निवासी उज्जवल का राजीव नगर के पास पीजी था। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से घर रोहतक चला गया था। पीजी के सेकेंड फ्लोर पर कुक पश्चिम बंगाल सतानु मोहम्मद उर्फ राज और उसकी पत्नी शहनाज बीबी रहती थी। उज्जवल के अनुसार 17 अप्रैल 20 को उसके मामा सुधीर ने बताया कि कुक पीजी में नहीं है और कमरा भी बंद है। इसके बाद वह पीजी आया और सीसीटीवी फुटेज देखी पता चला है कि पति-पत्नी कमरे में आए, लेकिन रात 12:30 बजे राज अकेला पीजी से बाहर गया। इसके बाद उन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो बंद मिला। पुलिस के सामने कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर राज की पत्नी शहनाज का शव पड़ा था। उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे, उसके सिर में चोट थी। शिकायत पर सेक्टर 14 थाना पुलिस ने आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान में चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है। शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पैसे नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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