फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Keeping a stolen phone proved costly, resulting in six months in jail

Faridabad News: छीना गया फोन अपने पास रखना पड़ा भारी, छह महीने की जेल

Sun, 10 May 2026 12:04 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 10 May 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Keeping a stolen phone proved costly, resulting in six months in jail
अदालत ने माना जानबूझकर रखा था चोरी का सामान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने थाना पल्ला में दर्ज मोबाइल स्नैचिंग मामले में आरोपी नानक को दोषी करार देते हुए छह महीने की कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला आठ मई को सुनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने जानबूझकर और बेईमानी से शिकायतकर्ता का छीना गया मोबाइल अपने पास रखा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल दोषी के कब्जे से बरामद हुआ, जिससे यह साबित होता है कि दोषी को मालूम था कि मोबाइल छीना गया सामान है।


अभियोजन पक्ष ने मामले में कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी की अपील की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल ऑटो-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है और उसके बूढ़े माता-पिता बीमार रहते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी के खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, लेकिन छीना गया मोबाइल उसके कब्जे से मिलने के कारण उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि दोषी की कम उम्र और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए अदालत ने नरमी बरतते हुए छह महीने की सजा सुनाई। मामला पांच अक्टूबर 2020 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता से मोबाइल फोन छीना गया था। जांच के दौरान पुलिस ने छीना गया मोबाइल आरोपी नानक के कब्जे से बरामद किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed