{"_id":"687fd7da3fd2809f37095035","slug":"kanwadis-were-made-aware-about-road-safety-faridabad-news-c-26-1-fbd1020-47705-2025-07-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: कांवड़ियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: कांवड़ियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बीपीटीपी चौक पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की जानकारी दी गई और सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों की पालना करने को कहा गया। यह अभियान उपायुक्त विक्रम सिंह के आदेशानुसार और डीटीओ मनीष सहगल व स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में चलाया गया। रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि बिजेंद्र सैनी ने कांवड़ियों से बातचीत कर बताया कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है। पुलिस विभाग सड़क पर लगातार ड्यूटी पर तैनात है ताकि सभी कांवड़िए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। फरीदाबाद पुलिस के कांस्टेबल सतपाल और विष्णु सिंह ने दोपहिया चालकों को आईएसआई मार्क हेलमेट, निर्धारित गति और लेन अनुशासन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रेशर हॉर्न पर 10 हजार का जुर्माना तय है, इसलिए सभी से नियमों का पालन करने की अपील की गई।
विज्ञापन
फरीदाबाद। बीपीटीपी चौक पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की जानकारी दी गई और सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों की पालना करने को कहा गया। यह अभियान उपायुक्त विक्रम सिंह के आदेशानुसार और डीटीओ मनीष सहगल व स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में चलाया गया। रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि बिजेंद्र सैनी ने कांवड़ियों से बातचीत कर बताया कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है। पुलिस विभाग सड़क पर लगातार ड्यूटी पर तैनात है ताकि सभी कांवड़िए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। फरीदाबाद पुलिस के कांस्टेबल सतपाल और विष्णु सिंह ने दोपहिया चालकों को आईएसआई मार्क हेलमेट, निर्धारित गति और लेन अनुशासन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रेशर हॉर्न पर 10 हजार का जुर्माना तय है, इसलिए सभी से नियमों का पालन करने की अपील की गई।