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Faridabad News: मोबाइल झपटने के मामले में युवक दोषमुक्त करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मोबाइल स्नैचिंग के एक पुराने मामले में अदालत ने एक युवक अनुज को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने 23 अप्रैल को सुनाया गया। मामला वर्ष 2018 का था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घर लौटते समय बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। इस शिकायत के आधार पर थाना एनआईटी फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज की गयी थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने युवक के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन अदालत में ये साक्ष्य पर्याप्त और ठोस साबित नहीं हो सके। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि युवक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले, जिससे उसकी संलिप्तता निर्विवाद रूप से साबित हो सके। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद पाया कि युवक दोषमुक्त करार कर दिया
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फरीदाबाद। मोबाइल स्नैचिंग के एक पुराने मामले में अदालत ने एक युवक अनुज को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने 23 अप्रैल को सुनाया गया। मामला वर्ष 2018 का था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घर लौटते समय बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। इस शिकायत के आधार पर थाना एनआईटी फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज की गयी थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने युवक के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन अदालत में ये साक्ष्य पर्याप्त और ठोस साबित नहीं हो सके। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि युवक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले, जिससे उसकी संलिप्तता निर्विवाद रूप से साबित हो सके। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद पाया कि युवक दोषमुक्त करार कर दिया
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