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Faridabad News: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो 30 अगस्त तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां
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मतदाताओं से प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र मतदाताओं का नाम नहीं है, वे 30 अगस्त तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने मतदाताओं से प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन प्रारूप सूची में शामिल नहीं है। उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, वे निर्धारित अवधि में संबंधित बीएलओ के पास दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
18 वर्ष के युवा भी कर सकते हैं आवेदन
1 जुलाई 2026 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकेगा। किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलने पर निर्धारित तारीख को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र मतदाताओं का नाम नहीं है, वे 30 अगस्त तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने मतदाताओं से प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन प्रारूप सूची में शामिल नहीं है। उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, वे निर्धारित अवधि में संबंधित बीएलओ के पास दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
18 वर्ष के युवा भी कर सकते हैं आवेदन
1 जुलाई 2026 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकेगा। किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलने पर निर्धारित तारीख को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
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