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Faridabad News: महिला की मौत के मामले में पति दोषमुक्त

Wed, 15 Apr 2026 12:51 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2026 12:51 AM IST
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Husband acquitted in woman's death case
2023 को हुई थी महिला की संदिग्ध मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला की मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने 13 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए पति जितेंद्र कुमार को दोषमुक्त करार कर दिया। यह मामला थाना खेड़ी पुल में 18 अगस्त 2023 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) के तहत केस दर्ज किया गया था।

मामले के अनुसार 17 अगस्त 2023 की रात करीब 10:10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि भारत कॉलोनी स्थित घर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान वर्षा के रूप में हुई थी, जिसकी शादी नवंबर 2022 में जितेंद्र कुमार से लव मैरिज के रूप में हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद पति शराब पीकर मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था, जिसके चलते उनकी बेटी की हत्या की गयी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 18 अगस्त 2023 को पति को गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, वहीं बचाव पक्ष ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में असफल रहा। इसके चलते अदालत ने जितेंद्र कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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