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Faridabad News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी होटल मैनेजर को 10 साल की कैद

Wed, 22 Jan 2025 01:11 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2025 01:11 AM IST
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Hotel manager convicted of murdering wife for dowry gets 10 years imprisonment
जिला अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, 10 जून 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दहेज में कार और सोने की चेन के लालच में पत्नी पूजा की हत्या करने के दोषी सुमित को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहाें के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने सुमित की सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सूरजकुंड थाना में ये एफआईआर 10 जून 2021 को दहेज हत्या की धारा में दर्ज हुई थी। पानीपत के कैथ गांव निवासी जसपाल ने मामले में शिकायत पुलिस को दी। दहेज हत्या का आरोप अंखीर गांव निवासी सुमित पर लगाया गया। जसपाल ने बताया कि वो खेती करते हैं। 28 साल की बेटी पूजा की शादी 8 मार्च 2018 को सुमित के साथ की थी। सुमित तब नोएडा के एक होटल में बतौर मैनेजर नौकरी करता था। आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही सुमित कार व सोने की चेन की मांग करने लगा। एक दिन पूजा को घर से निकाल दिया। रातभर वो घर के बाहर रही और सुबह अपने पिता के घर पहुंची।
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इस घटना पर पहली बार पानीपत के इसराना थाने में शिकायत दी गई। लेकिन वहां सुमित व इसके परिवार वाले आए और माफी मांगकर राजीनामा कर लिया व पूजा को घर वापस ले गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर से मारपीट करने लगे। बाद में फरीदाबाद की अंखीर पुलिस चौकी में शिकायत दी। आरोपियों ने यहां भी माफी मांग राजीनामा कर लिया।
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9 जून 2021 को सुमित ने जसपाल के घर पर कॉल कर बताया कि पूजा ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली है। परिवार के लोग यहां आए तो पूजा के कपड़े फटे हुए थे, चूड़ियां टूटी हुई थी। जिसको लेकर पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने 15 जून 2021 को आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ चालान तैयार कर कोर्ट में पेश किया जिसमें 14 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील सिद्धार्थ शर्मा की ओर से गवाहों की गवाही कराई गई। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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