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Faridabad News: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ पर लगाई रोक

Tue, 16 Jun 2026 10:47 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 10:47 PM IST
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High Court stays demolition in Nehru Colony until the next hearing.
-अगली सुनवाई 22 जून को होगी, नगर निगम ने कोर्ट में पेश किया जवाब
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नेहरू कॉलोनी में प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है। अदालत ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक कॉलोनी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई 22 जून को होगी।


याचिकाकर्ताओं राजेंद्र और चांदवीर की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पुनर्वास विभाग की जमीन पर वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है। याचिका में निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने भी अपना पक्ष और जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर और प्रस्तावित एलिवेटेड मार्ग परियोजना के तहत नगर निगम ने 30 मई को एक मस्जिद, एक मंदिर समेत करीब 20 निर्माणों को हटाया था। इसके अगले दिन लगभग 300 मकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बाद पूरी नेहरू कॉलोनी को हटाने की तैयारी की जा रही थी। इसी आशंका को देखते हुए प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश से कॉलोनी के निवासियों को बड़ी राहत मिली है और अब सभी की निगाहें 22 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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