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Faridabad News: बिल्डर की मनमानी को लेकर हरेरा में सुनवाई 11 दिसंबर को

Thu, 06 Nov 2025 12:02 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 12:02 AM IST
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Hearing on builder's arbitrariness in HRERA on December 11
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सेक्टर 75 से 89 के हजारों निवासियों से सड़क की मरम्मत के नाम पर की जा रही मनमानी वसूली को लेकर बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ अब मामला हरेरा पंचकुला में पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई की तारीख हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की ओर से तय कर दी गई है।


इस मामले में सुनवाई 11 दिसंबर 2025 को की जाएगी। ब्लॉक जी से आरडब्ल्यूए प्रधान सुमेर खत्री व अन्य निवासियों ने बिल्डर पर करोड़ों रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्षों से अधूरे पड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर और खराब सड़कों की जिम्मेदारी से बचने के लिए सड़क की मरम्मत के नाम रुपये मांगे थे। निवासियों का कहना है कि पहले से ही अधूरी सुविधाओं और रखरखाव की समस्याओं से जूझ रहे निवासी अब इस नए बोझ को वहन करने में असमर्थ हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने लंबे संघर्ष और कई दौर की शिकायतों के बाद यह मामला हरेरा में दर्ज कराया है। उनका कहना है कि बिल्डर की यह मांग अनुचित है और इसे हरेरा कानूनों के तहत चुनौती दी जा रही है।
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