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Faridabad News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखा फैक्ट्रियों पर प्रशासन की नरमी के संकेत

Thu, 16 Oct 2025 12:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 12:52 AM IST
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Following the Supreme Court order, there are signs of the administration's leniency towards firecracker factories.
जिला प्रशासन की तरफ से नीतियों में बदलाव किया जाएगा, आधिकारिक आदेश का इंतजार
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति मिलने के बाद अब फरीदाबाद प्रशासन के रुख में कुछ नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित रखने के लिए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री की जा सकती है। इसके बाद जिला प्रशासन ने कहा है कि आगे की कार्रवाई उसी दिशा में की जाएगी और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।


कुछ दिन पहले उपायुक्त कार्यालय की ओर से सेक्टर-88 और कैलगांव में संचालित सभी पटाखा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें प्रशासन की टीम को यह जांचने का दायित्व सौंपा गया था कि कहीं आदेशों की अवहेलना करके फैक्ट्रियों में पटाखों का निर्माण तो नहीं किया जा रहा। प्रशासन की सख्ती के बीच अब ग्रीन पटाखों को लेकर कुछ ढिलाई बरती जा सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों को सीमित रूप से अनुमति देने के बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से नीतियों में बदलाव किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही केंद्र या राज्य स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मौखिक जानकारी मिली है। उम्मीद है जल्द ही शासन की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिल जाए।
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पटाखा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया


जानकारी के अनुसार पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी फरीदाबाद नगर निगम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर सुरक्षा विभाग, एफएमडीए और जिला प्रशासन की संयुक्त सिफारिश के आधार पर ही दुकानों की संख्या तय की जाएगी। इस बार प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस की संख्या सीमित रखे जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल वही दुकानदार अनुमति प्राप्त करें जो ग्रीन पटाखे बेचेंगे और जिनके पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण या बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।


सुरक्षा और प्रदूषण दोनों पर निगरानी


फरीदाबाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रही है। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही शहर का प्रदूषण स्तर बढ़ने लगता है, इसलिए इस बार प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। शहर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहले ही 150 के पार जा चुका है। वहीं बल्लभगढ़ का एक्यूआई 200 से ऊपर जा चुका है।


आग से बचने के इंतजाम पर होगी सख्ती


दमकल विभाग ने फायर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जिन दुकानों या गोदामों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

कारोबारियों ने जताई खुशी


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखा विक्रेताओं और छोटे निर्माताओं में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। कई कारोबारियों ने कहा कि पिछले वर्षों में लाइसेंस न मिलने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब यदि प्रशासन ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देता है तो त्योहार से पहले उनके कारोबार को राहत मिल सकती है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को अनुमति देते समय सख्त शर्तें लागू करनी चाहिए ताकि प्रदूषण और सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बना रहे।
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