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Faridabad News: दो करोड़ के निवेश घोटाले में 19 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज
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अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
फेरस समूह की कंपनियों और निदेशकों पर प्लॉट दिलाने के नाम पर निवेश लेकर रकम हड़पने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हाईटेक इन्फ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हरपाल सिंह की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद 19 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 में प्लॉट आवंटित करने और मुनाफे का आश्वासन देकर दो करोड़ रुपये निवेश कराए गए, लेकिन न तो प्लॉट दिए गए और न ही रकम लौटाई गई।
हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सेक्टर-70 और सेक्टर-89 की परियोजनाओं में 12 प्लॉट देने का भरोसा देकर दो करोड़ रुपये लिए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि राशि लेने के बाद कोई बिल्डर-बायर एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए। बाद में परियोजना के अधिकार दूसरी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और निवेश की राशि भी वापस नहीं की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से भुगतान के दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं, जबकि आरोपियों की ओर से राशि जब्त करने या कोई वैध समझौता होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस जांच आवश्यक है और थाना सेंट्रल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
परिवाद में फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ, आशीष सेठ और रविंदर दुबे, लविश हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ और आशीष सेठ, सेवेंटी टाउनफिट होम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र कुमार गोयल, यजेश शर्मा, विभाष और अश्विनी जिंदल, प्रमोद कुमार, फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ, सुरेंद्र कुमार गोयल, आशीष सेठ और मसूद कमर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत के आदेश पर थाना सेंट्रल पुलिस ने 18 जून को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
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फेरस समूह की कंपनियों और निदेशकों पर प्लॉट दिलाने के नाम पर निवेश लेकर रकम हड़पने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हाईटेक इन्फ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हरपाल सिंह की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद 19 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 में प्लॉट आवंटित करने और मुनाफे का आश्वासन देकर दो करोड़ रुपये निवेश कराए गए, लेकिन न तो प्लॉट दिए गए और न ही रकम लौटाई गई।
हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सेक्टर-70 और सेक्टर-89 की परियोजनाओं में 12 प्लॉट देने का भरोसा देकर दो करोड़ रुपये लिए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि राशि लेने के बाद कोई बिल्डर-बायर एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए। बाद में परियोजना के अधिकार दूसरी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और निवेश की राशि भी वापस नहीं की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से भुगतान के दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं, जबकि आरोपियों की ओर से राशि जब्त करने या कोई वैध समझौता होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस जांच आवश्यक है और थाना सेंट्रल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
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परिवाद में फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ, आशीष सेठ और रविंदर दुबे, लविश हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ और आशीष सेठ, सेवेंटी टाउनफिट होम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुरेंद्र कुमार गोयल, यजेश शर्मा, विभाष और अश्विनी जिंदल, प्रमोद कुमार, फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक सुरेंद्र सेठ, सुरेंद्र कुमार गोयल, आशीष सेठ और मसूद कमर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत के आदेश पर थाना सेंट्रल पुलिस ने 18 जून को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
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