फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR filed against three including a couple for forced labor and assault by putting leg shackles

Faridabad News: पैर में बेड़ी डालकर बंधुआ मजदूरी व मारपीट करने में दंपती समेत तीन पर प्राथमिकी

Fri, 19 Jun 2026 07:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
FIR filed against three including a couple for forced labor and assault by putting leg shackles
मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी, पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती
विज्ञापन

मानसिक रूप से कमजोर युवक के पैर में बेड़ी डालकर मजदूरी करवाने का आरोप
संंवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर युवक को बंधक बनाकर मजदूरी करवाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने एक दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि युवक के पैर में बेड़ी डालकर ताला लगाया गया था और उसे चारपाई व चैन से बांधकर रखा जाता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी जगनपाल, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद आरोपी जगनपाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पर पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।


ताजपुर निवासी जसविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका ताऊ का लड़का सुन्दर मानसिक रूप से कमजोर है। कुछ समय से सुन्दर कई जगह मजदूरी करने लगा था। शिकायत के अनुसार 17 जून को वह ढैकोला स्थित जयराज के मकान पर काम करने गया था। इसी दौरान जगनलाल और उसका एक साथी कार में वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट कर उसे अपने साथ ले गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह सुन्दर की तलाश में जगनलाल के घर पहुंचा तो उसे वहां होने से इन्कार कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सुन्दर किसी तरह वहां से निकलकर वापस घर पहुंचा। उसके बाएं पैर में बेड़ी लगी हुई थी, जिस पर ताला लगा था। सुन्दर ने बताया कि जगनलाल और उसकी पत्नी बिमला उसके साथ मारपीट करते थे व उसे चैन और चारपाई से बांधकर रखते थे। आरोप है कि उसे किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 18 जून को जगनलाल, उसकी पत्नी बिमला और एक अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं व बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी जगनपाल को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed