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Faridabad News: कूड़ा निस्तारण के लिए शुल्क से अधिक पैसा वसूला तो जुर्माना

Wed, 10 Jul 2024 10:49 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2024 10:49 PM IST
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Fine for charging more than the fee for garbage disposal
नगर निगम ने डोर-टू डोर कूड़ा निस्तारण के लिए शुरू की तैयारी, निर्धारित किया शुल्क
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। नगर निगम ने डोर-टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नगर निगम ने क्षेत्र के हिसाब से राशि भी तय की है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सभी जोन के नगर निगम के संयुक्त आयुक्त करेंगे। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल ने बताया कि तय राशि से अधिक पैसा वसूलने वाली कंपनी पर नगर निगम की ओर से एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।


शहर में 26 करोड़ की आबादी है। ऐसे में शहर में हर रोज 800 से एक हजार टन कूड़ा निकलता है। पहले डोर टू डोर कूडा उठान और निस्तारण का काम इको ग्रीन कंपनी करती थी, लेकिन काम में लगातार आ रही लापरवाही की शिकायत के बाद सरकार ने कंपनी के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया और निगम अधिकारियों को अपने स्तर पर सभी जोनो के लिए अलग-अलग एजेंसियों को काम सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद नगर निगम ने टेंडर जारी कर सभी जोनों के लिए अलग-अलग एंजेसियों को टेंडर दिया है।
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शहर में ये कंपनियां उठाएंगी कूडा

एनआईटी जोन में कृष्णा कंस्ट्रक्शन, बड़खल जोन में बालाजी इंजीनियर्स, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जोन में विमलराज कंपनी डोर टू डोर कूड़े का उठान करेंगी। वहीं, शहर में बने खत्ते से कूडा उठाने का काम जेपी ब्रदर्स कंपनी को सौंपा गया है। इसके अलावा बंधवाड़ी में कूड़ा उतारने का काम दयाचरण एंड कंपनी को दिया गया है।
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नगर निगम ने शुल्क किया निर्धारित

नगर-निगम ने बीपीएल कैटेगरी के घर, स्लम एरिया और ईडब्लूएस में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिमाह 5 रुपये, 100 गज में बने आवासीय हास्टल के लिए 20 रुपये, 100 से 200 गज में बने हॉस्टल के लिए 40 रुपये, 200 से 400 गज में बने हॉस्टल के लिए 50 रुपये और 400 गज से अधिक में बने मकान और हॉस्टल के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। वहीं, ईडब्लूएस अपार्टमेंट में बने फ्लैट मालिकों को 50 रुपये और अन्य अपार्टमेंट में बने फ्लैट मालिकों को प्रतिमाह 100 रुपये देने होंगे। कामर्शियल एरिया में चल रही दुकानों के लिए 25 से 100 रुपये प्रतिमाह देना होगा। इसके अलावा नर्सिंग होम, अस्पताल जो 50 बेड के है, प्रतिमाह 1500 रुपये देने होंगे। जबकि 100 बेड के अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को प्रतिमाह तीन हजार से पांच हजार रुपये तक देना होगा।


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कूड़े से संबंधित प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग कंपनियों को नगर निगम ने काम सौंप दिया है। बैंक गारंटी जमा कराने के 20 दिन बाद शहर की तस्वीर बदलने लगेगी। इस बार निगम पूरी योजना और तैयारी के साथ कूड़ा निस्तारण करेगी। सभी के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिए गए है। - ओपी कदर्म, कार्यकारी अभियंता- नगर निगम फरीदाबाद।
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