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Faridabad News: कंपनी में 1.90 लाख के गबन में रिसेप्शनिस्ट महिला को एक साल का कारावास

Sun, 30 Aug 2026 10:39 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:39 PM IST
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Female receptionist sentenced to one year in prison for embezzlement.
फरीदाबाद। अल्केम इंटरनेशनल लिमिटेड में 1,90,081 रुपये के गबन के मामले में अदालत ने कंपनी की रिसेप्शनिस्ट रीता कुमारी को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने उसे धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
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रीता कुमारी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात थी। उसे विदेशी मेहमानों के भोजन, शिपमेंट, डाक व अन्य दैनिक खर्चों के लिए कंपनी के बैंक खाते से रकम दी जाती थी। आरोप था कि उसने इस प्रक्रिया के तहत मिली राशि में से 1.90 लाख रुपये से अधिक का गबन किया। जांच के दौरान पुलिस ने रोजगार, बैंक खातों और भुगतान से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गबन के आरोप को संदेह से परे साबित किया है। गवाहों की गवाही को अदालत ने पूरी तरह विश्वसनीय माना। वहीं, धोखाधड़ी का आरोप इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि रकम अधिकृत प्रक्रिया के तहत दी गई थी और शुरुआती मंशा धोखा देने की साबित नहीं हुई। अदालत ने दोषी रीता की प्रोबेशन पर रिहाई की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सजा का निवारक प्रभाव होना बेहद जरूरी है। दोषी ने अदालत में एक हजार रुपये का जुर्माना जमा करा दिया है। संवाद
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