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Faridabad News: 15 दिन में मंजूरी, तीन साल तक सामान्य निरीक्षण से राहत, उद्यमी खुश
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राइट टू बिजनेस एक्ट से फरीदाबाद के पात्र एमएसएमई को मिलेगी सहूलियत
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के नए और विस्तार करने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया अब आसान होगी। हरियाणा राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत उद्यमियों को शुरुआती मंजूरियों के लिए समयबद्ध व्यवस्था दी गई है। जिला स्तर पर आवेदन के बाद 15 कार्यदिवस में इन-प्रिंसिपल अप्रूवल देने का प्रावधान किया गया है।
एक्ट लाने से पहले नए उद्योग शुरू करने या विस्तार के लिए उद्यमियों को अलग-अलग विभागों और एजेंसियों से कई मंजूरियां, लाइसेंस और पंजीकरण लेने पड़ते थे। इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, फायर विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसआईआईडीसी और श्रम विभाग से जुड़ी मंजूरियां शामिल हैं। अलग-अलग विभागों में प्रक्रिया चलने के कारण मंजूरियों में समय लगता था और उद्यमियों पर कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ता था।
जिला नोडल एजेंसी को 15 दिन में फैलसा करना होगा
नए एक्ट के तहत पात्र उद्यमी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट देकर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिला नोडल एजेंसी को 15 कार्यदिवस में मंजूरी या अस्वीकृति का फैसला करना होगा। समय पर फैसला नहीं होने पर आगे की प्रक्रिया के तहत डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया गया है। इससे उद्योग शुरू करने के लिए शुरुआती मंजूरियों में होने वाली देरी कम करने का प्रयास किया गया है।
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तीन साल तक सामान्य निरीक्षण से राहत
इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद पात्र उद्यम को 36 महीने यानी तीन साल का मोरेटोरियम मिलेगा। इस अवधि में सामान्य निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। हालांकि गंभीर शिकायत, अनधिकृत निर्माण, भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षा, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और फायर से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।
पहले अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने में समय लगता था। नई व्यवस्था से प्रक्रिया समयबद्ध होगी और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने में आसानी होगी। - रमणीक प्रभाकर, महासचिव फरीदाबाद मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
फरीदाबाद में उद्योग लगाने वालों के लिए 15 दिन की मंजूरी व्यवस्था उपयोगी है। इससे कागजी प्रक्रिया घटेगी और निवेश योजना समय पर आगे बढ़ेगी। - प्रभाकर शुक्ला, सदस्य फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
तीन साल तक सामान्य निरीक्षण से राहत मिलने पर उद्यमी उत्पादन और विस्तार पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इससे छोटे उद्योगों का संचालन आसान होगा। वीरेंद्र सिंह, उद्यमी
एक ही प्रक्रिया में शुरुआती मंजूरी मिलने से उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। इससे समय, संसाधन और प्रशासनिक परेशानी दोनों बचेंगे। दीपक प्रसाद, सदस्य फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के नए और विस्तार करने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया अब आसान होगी। हरियाणा राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत उद्यमियों को शुरुआती मंजूरियों के लिए समयबद्ध व्यवस्था दी गई है। जिला स्तर पर आवेदन के बाद 15 कार्यदिवस में इन-प्रिंसिपल अप्रूवल देने का प्रावधान किया गया है।
एक्ट लाने से पहले नए उद्योग शुरू करने या विस्तार के लिए उद्यमियों को अलग-अलग विभागों और एजेंसियों से कई मंजूरियां, लाइसेंस और पंजीकरण लेने पड़ते थे। इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, फायर विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसआईआईडीसी और श्रम विभाग से जुड़ी मंजूरियां शामिल हैं। अलग-अलग विभागों में प्रक्रिया चलने के कारण मंजूरियों में समय लगता था और उद्यमियों पर कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ता था।
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जिला नोडल एजेंसी को 15 दिन में फैलसा करना होगा
नए एक्ट के तहत पात्र उद्यमी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट देकर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिला नोडल एजेंसी को 15 कार्यदिवस में मंजूरी या अस्वीकृति का फैसला करना होगा। समय पर फैसला नहीं होने पर आगे की प्रक्रिया के तहत डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया गया है। इससे उद्योग शुरू करने के लिए शुरुआती मंजूरियों में होने वाली देरी कम करने का प्रयास किया गया है।
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तीन साल तक सामान्य निरीक्षण से राहत
इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद पात्र उद्यम को 36 महीने यानी तीन साल का मोरेटोरियम मिलेगा। इस अवधि में सामान्य निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। हालांकि गंभीर शिकायत, अनधिकृत निर्माण, भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षा, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और फायर से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।
पहले अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने में समय लगता था। नई व्यवस्था से प्रक्रिया समयबद्ध होगी और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने में आसानी होगी। - रमणीक प्रभाकर, महासचिव फरीदाबाद मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
फरीदाबाद में उद्योग लगाने वालों के लिए 15 दिन की मंजूरी व्यवस्था उपयोगी है। इससे कागजी प्रक्रिया घटेगी और निवेश योजना समय पर आगे बढ़ेगी। - प्रभाकर शुक्ला, सदस्य फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
तीन साल तक सामान्य निरीक्षण से राहत मिलने पर उद्यमी उत्पादन और विस्तार पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इससे छोटे उद्योगों का संचालन आसान होगा। वीरेंद्र सिंह, उद्यमी
एक ही प्रक्रिया में शुरुआती मंजूरी मिलने से उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। इससे समय, संसाधन और प्रशासनिक परेशानी दोनों बचेंगे। दीपक प्रसाद, सदस्य फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन