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Faridabad News: 2.40 करोड़ लेकर भी दहेज हत्या, पति को 10 साल की कैद

Tue, 04 Feb 2025 11:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2025 11:16 PM IST
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Dowry murder even after taking 2.40 crores, husband gets 10 years imprisonment
सास बरी और ससुर को 3 साल की कैद, ससुर को जमानत भी मिली
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- डबुआ थाना में 1 मार्च 2023 को दर्ज हुई थी दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना की एफआईआर

-अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद

शादी में 2.40 करोड़ का दहेज लेने के बाद भी विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति सोनू फागना को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दहेज प्रताड़ना के दोष में सोनू फागना के पिता धनराज को 3 साल की सजा सुनाई है लेकिन उसे जमानत भी मिल गई है। सोनू की मां पिंकी को अदालत ने केस में बरी कर दिया है।

डबुआ थाना में दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की यह एफआईआर 1 मार्च 2023 को दर्ज हुई थी। गुरुग्राम के मोहम्मदपुर झाड़सा निवासी चित्रपाल ने अपनी बेटी शीतल की शादी फरीदाबाद के भाखरी गांव निवासी सोनू फागना से 28 नवंबर 2019 को की थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार 71 लाख रुपये नकद, 71 तोला सोना व 10 किलो चांदी मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपये का दहेज दिया था। बारात जब वहां पहुंची तो कार न देने का विरोध जताया। चित्रपाल ने भरोसा दिया कि जल्द ही कार या रुपये दे देगा।
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आरोप है कि ससुराल पक्ष वाले यहां शीतल को प्रताड़ित करने लगे। उसने मायके जाकर पिता को बताया तो परेशान होकर 40 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अप्रैल 2022 में शीतल ने बेटी को जन्म दिया। इसके बावजूद भी पति सोनू फागना, ससुर धनराज और सास पिंकी मिलकर शीतल को प्रताड़ित करते रहे। सोनू कई बार उससे मारपीट भी करता था। 28 फरवरी 2023 को परेशान होकर शीतल ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन सुबह उसने अपने भाई को कॉल भी की थी। शाम को उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर परिवार वाले यहां आए तो शीतल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने मामले में फैसला सुनाया है।
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