फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Directives Issued to Gather Details of Fugitive Accused's Assets

Faridabad News: भगोड़े आरोपी की संपत्ति का ब्योरा जुटाने के निर्देश

Sun, 17 May 2026 12:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Directives Issued to Gather Details of Fugitive Accused's Assets
अदालत के आदेश पर उद्घोषित अपराधी के खिलाफ थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालत ने एक मामले में तारीख पर पेश न होने वाले उद्घोषित अपराधी (पीओ) के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस को एक और नई प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत के आदेश पर कोतवाली थाना फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

अदालती आदेश के अनुसार, हरियाणा राज्य बनाम यशपाल भड़ाना मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि मामले का एक आरोपी राकेश पहले ही 10 अप्रैल 2021 को अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, जबकि दूसरे आरोपी यशपाल भड़ाना ने उसी तारीख को अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मामले में गवाहों को भेजे गए समन की रिपोर्ट समय पर वापस न मिलने और आगामी प्रक्रिया को देखते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
विज्ञापन


अदालत ने अब संबंधित थाना प्रभारी को नया नोटिस जारी कर 16 मई तक भगोड़े आरोपी राकेश की चल-अचल संपत्ति की पूरी सूची अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन करते हुए अहलकार को आरोपी का ब्योरा सिस्टम ऑफिसर के पास अपलोड करने के लिए भेजने को कहा गया है। मामले की आगामी जांच और गवाही के लिए जांच अधिकारी को समन जारी किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एएसआई सतबीर की मौजूदगी में मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश एएसआई राजेश को सौंप दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed