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Faridabad News: आरटीई के तहत दाखिला न देना स्कूलों को पड़ा भारी

Thu, 09 Jul 2026 11:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 11:52 PM IST
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Denying admission under RTE proves costly for schools.
- अदालत ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार नियम के तहत पात्र छात्रों को दाखिला न देना दो निजी स्कूलों को भारी पड़ गया है। स्थायी लोक अदालत की बेंच ने संज्ञान लेते हुए दोनों स्कूलों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि स्कूल प्रबंधन एक हफ्ते के भीतर छात्रों को दाखिला प्रदान करे।

ये स्कूल आरटीई के तहत आवंटित छात्रों के दाखिले को लेकर लंबे समय से आनाकानी कर रहे थे। लोक अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की कुल राशि में से 40 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए जाएंगे, जबकि 10 हजार रुपये मुआवजा राशि के रूप में पीड़ित छात्रों को दिए जाएंगे।
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इस फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा अभिभावक एकता मंच के सदस्यों ने कहा कि निजी स्कूलों की यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी दाखिला न देने वाले कुछ स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लग चुका है। मंच के सदस्यों का कहना है कि पात्र छात्रों को प्रवेश न देना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जनवरी 2026 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्कूल पात्रता पर किसी भी प्रकार के संदेह के आधार पर भी दाखिला नहीं रोक सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आवंटित सभी छात्रों को प्रवेश देना निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य है।
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