फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   अरुआ के भाटी नर्सिंग होम में चल रहा था गर्भपात का अवैध धंधा

अरुआ के भाटी नर्सिंग होम में चल रहा था गर्भपात का अवैध धंधा

Sat, 20 Jan 2018 10:52 PM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 10:52 PM IST
विज्ञापन
अरुआ के भाटी नर्सिंग होम में चल रहा था गर्भपात का अवैध धंधा
नर्सिंग होम में चल रहा था गर्भपात का अवैध धंधा, छापा
विज्ञापन

- संचालक और नर्स टीम को धक्का दे हुए फरार
- डॉक्टर की मेडिकल डिग्री भी जांच के दायरे में आई
- पुलिस में एमटीपी एक्ट के तहत केस दर्ज

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कन्याभ्रूण हत्या रोकने के सरकार के प्रयास का अरुआ गांव स्थित भाटी नर्सिंग होम में उल्लंघन हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम में अवैध गर्भपात कराए जाने के दौरान छापामार कार्रवाई की। गर्भपात कर रहा डॉक्टर और नर्स स्वास्थ्य विभाग की टीम को धक्का देकर भाग निकले। विभाग की ओर से डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है।
सरकार ने कन्याभू्रण हत्या रोकने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट बनाया है। इसके तहत केवल रजिस्टर्ड अस्पतालों में ही गर्भपात कराया जा सकता है। यह भी शर्त है कि यदि भ्रूण में कोई गंभीर समस्या हो तभी गर्भपात कराया जाएगा। भ्रूण के लिंग की पहचान करना भी अपराध की श्रेणी में है।
विज्ञापन

सीएमओ के मुताबिक अरुआ गांव के भाटी नर्सिंग होम में अवैध रूप से गर्भपात करने की शिकायत मिली थी। इस पर खेड़ी कलां एसएमओ डा. हरजिंद्र सिंह के नेतृत्व में पीएनडीटी नोडल आफिसर डा. गजराज, मेडिकल आफिसर डा. संगीता, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यशवंत सिंह, कृष्ण कुमार की टीम गठित कर मामले की जांच कराई। विभाग को सूचना मिली कि शाम तीन बजे भाटी नर्सिंग होम में एक महिला एमटीपी कराने आ रही है। टीम से समय पर छापा मारा, नर्सिंग होम में एक डाक्टर को महिला का एमटीपी करते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। डॉक्टर के पास से एमटीपी किट और उपकरण भी बरामद किए गए। आरोप है कि पूछताछ के दौरान डॉक्टर और नर्स टीम के सदस्यों को धक्का देकर भाग निकले। डा. हरजिंद्र ने बताया कि भगोड़े डॉक्टर की पहचान नर्सिंग होम के संचालक डा. सुरेंद्र भाटी के रूप में हुई वह खुद को बीएमएस बता रहा था। उसकी शैक्षिक योग्यता की भी जांच की जाएगी। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ एमटीपी एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed