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फतेहाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जींद का रहने वाला है अभियुक्त 

Thu, 24 Mar 2022 09:49 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 24 Mar 2022 09:49 PM IST
सार

पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर 28 नवंबर 2020 को भादंसं की धारा 363, 366ए, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था।

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20 years imprisonment to guilty of raping minor in Fatehabad of Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी गुलाब सिंह को गुरुवार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। इस मामले में सिटी थाना पुलिस ने फतेहाबाद शहर निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 28 नवंबर 2020 को दोषी गुलाब सिंह निवासी गांव डुमरखां खुर्द जिला जींद के खिलाफ भादंसं की धारा 363, 366ए, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। 

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फतेहाबाद शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि गुलाब सिंह उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। आरोप था कि अपहरण के करीब डेढ़ माह पूर्व गुलाब का उसके मोबाइल फोन पर फोन आया था और उसने धमकी भरे लहजे से उसे कहा था कि वह उसकी बेटी का अपहरण करके ले जाएगा।
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इसके बाद उसने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले जाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया। फिर वापस छोड़ दिया। उसकी बेटी ने घर आकर सारी आपबीती उसे सुनाई। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गुलाब को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

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