फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Convicted of cutting off and issuing threats.

Faridabad News: कैंची मारने और धमकी देने के मामले में दोषी करार

Sat, 16 May 2026 11:58 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Convicted of cutting off and issuing threats.
फरीदाबाद। अदालत ने दो अप्रैल 2023 को सूर्या विहार इलाके में हुए विवाद के मामले में आरोपी उमर को मारपीट और धमकी देने का दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने 14 मई को फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता राहुल चौहान को कैंची मारकर घायल करने और धमकी देने के आरोप साबित होते हैं लेकिन पर्स लूटने और कार तोड़फोड़ के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए।
विज्ञापन


अदालत में पेश शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल चौहान अपने दोस्त डॉ. राकेश कुमार से मिलने सूर्या विहार स्थित मुक्ता क्लिनिक पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पास में खड़ा एक युवक मोबाइल फोन पर किसी अब्दुल के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि वह अभी जेल से बाहर आया है। राहुल ने उससे उसका नाम पूछ लिया। आरोप है कि इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शिकायत के मुताबिक युवक ने गुस्से में कहा कि राहुल ने उसका रोजा खराब कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पहले राहुल की कार के शीशे पर पत्थर मारा और फिर पास की सैलून से कैंची लाकर उनकी बाईं कोहनी पर हमला कर दिया।
विज्ञापन


अभियोजन ने दावा किया था कि हमले के बाद आरोपी राहुल का पर्स लेकर भाग गया लेकिन अदालत को इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और घायल राहुल चौहान के बयान को भरोसेमंद मानते हुए कहा कि चोट और धमकी की घटना साबित होती है। इसी आधार पर उमर को धारा 323 और 506 आईपीसी में दोषी ठहराया गया, जबकि धारा 379-बी और 427 आईपीसी से दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed