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Faridabad News: 123 किलो से अधिक गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को 10 साल की कैद

Sat, 11 Apr 2026 01:55 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 01:55 AM IST
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Convict caught with over 123 kg of cannabis sentenced to 10 years in prison.
अदालत ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया,
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धौज थाने में 19 सितंबर 2022 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। धौज थाना इलाके में 123 किलो से अधिक अवैध नशीले पदार्थ गांजा के साथ पकड़े गए दोषी राजेंद्र प्रसाद को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।


धौज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत ये एफआईआर 19 सितंबर 2022 को दर्ज हुई थी। अपराध शाखा ऊंचा गांव के एसआई जलालुद्दीन ने एफआईआर के लिए शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 19 सितंबर 2022 को टीम के साथ धौज बस स्टैंड पर मौजूद थे। इस दौरान सूचना मिली कि राजेंद्र नामक व्यक्ति सोहना की ओर से ऑल्टो कार में गांजा लेकर आ रहा है। वो ये अवैध नशीला पदार्थ गांजा फरीदाबाद और दिल्ली में सप्लाई करने आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम आलमपुर व सिरोही गांव के बीच में मुस्तैद हो गई। कुछ देर बाद आई ऑल्टो कार सवार को रुकवाने का इशारा किया तो आरोपी कार भगाने लगा। टीम ने आरोपी को काबू किया। उसकी पहचान राजस्थान के अलवर के गांव बाघोर निवासी 30 साल के राजेंद्र प्रसाद के तौर पर हुई। इसकी कार से 6 कट्टे प्लास्टिक के मिले जिनमें 123 किलो 330 ग्राम गांजा बरामद हुआ। लाइसेंस या परमिट पेश न करने पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। ट्रॉयल के दौरान सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अब जिला अदालत ने उसे सजा सुनाई है।
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