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पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध : जिला व ब्लॉक स्तरीय प्रवर्तन समितियां गठित
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रवर्तन समितियों का गठन कर दिया गया है।
जिला स्तरीय प्रवर्तन समिति की अध्यक्षता स्वयं उपायुक्त करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) फरीदाबाद/बल्लभगढ़ को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। इस समिति में नौ प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वहीं, ब्लॉक स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में प्रवर्तन टीमें कार्य करेंगी। इन टीमों में पुलिस, निगम सहित पांच अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में अवैध रूप से पाए गए पटाखों को जब्त कर, विस्फोटक अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारित किया जाएगा। जब्ती और निस्तारण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर उपायुक्त कार्यालय एवं एचएसपीसीबी को प्रस्तुत करनी होगी।
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फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रवर्तन समितियों का गठन कर दिया गया है।
जिला स्तरीय प्रवर्तन समिति की अध्यक्षता स्वयं उपायुक्त करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) फरीदाबाद/बल्लभगढ़ को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। इस समिति में नौ प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वहीं, ब्लॉक स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में प्रवर्तन टीमें कार्य करेंगी। इन टीमों में पुलिस, निगम सहित पांच अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे।
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डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में अवैध रूप से पाए गए पटाखों को जब्त कर, विस्फोटक अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारित किया जाएगा। जब्ती और निस्तारण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर उपायुक्त कार्यालय एवं एचएसपीसीबी को प्रस्तुत करनी होगी।
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