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Faridabad News: छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित

Fri, 22 Aug 2025 10:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Updated Fri, 22 Aug 2025 10:16 PM IST
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Chhayansa, Tigaon and Sadar Ballabhgarh police station areas declared no flying zone
ड्रोन कैमरे, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर फरीदाबाद जिले के तीन थाना क्षेत्रों छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे, ग्लाइडर या मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर
जिलाधीश ने बताया कि हाल के दिनों में थाना छांयसा, तिगांव और सदर बल्लभगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में ड्रोन उड़ते देखे गए थे। ऐसी गतिविधियों से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई। यही कारण है कि प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इन इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रतिबंध का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन का सख्त संदेश
जिलाधीश विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ड्रोन का दुरुपयोग न केवल निगरानी और गोपनीयता के लिए खतरा है, बल्कि आपराधिक घटनाओं या असामाजिक तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नो फ्लाइंग जोन का यह आदेश आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
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ग्रामीण इलाकों पर होगा सीधा असर
प्रशासन के इस आदेश से सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ेगा। खासकर उन गांवों में जहां लोग शादियों, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते आए हैं। अब ऐसे आयोजनों में ड्रोन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। ग्रामीणों को कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पारंपरिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

कानून उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो न केवल उसका उपकरण जब्त किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत यह अपराध दंडनीय है और दोषियों को कठोर सजा का प्रावधान है।

आमजन से सहयोग की अपील
जिलाधीश ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है, इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे बिना किसी दबाव के प्रशासन के साथ खड़े हों।


रात रात भर पहरा दे रहे ग्रामीण
आपको बताते चलें कि जिले के कई स्थानों पर पिछले तीन-चार दिनों से ड्रोन देखे जा रहे थे। ड्रोन दिखने के कारण लोगों में डर का माहौल रहता है। ड्रोन के डर के चलते कई लोग अपनी छतों पर पहरा दे रहे है तो कई लोग एकत्रित होकर ड्रोन से सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार ड्रोन के पुर्जे भी पाए गए हैं।
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