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Faridabad News: मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी अनिवार्य, संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश

Thu, 04 Jun 2026 10:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 10:42 PM IST
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CCTV Made Mandatory at Medical Stores; Instructions Issued to Immediately Report Suspicious Activities to the Police
डीसीपी ने केमिस्ट संचालकों को दिए सख्त निर्देश, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रहेगा कड़ा पहरा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नशे और प्रतिबंधित दवाइयों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में बल्लभगढ़ जोन के केमिस्ट एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठक की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोरों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।


बैठक के दौरान डीसीपी बल्लभगढ़ प्रतीक अग्रवाल ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाली प्रतिबंधित दवाइयों का भंडारण या बिक्री न की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज को नशामुक्त बनाने में मेडिकल स्टोर संचालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई संचालक नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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डीसीपी ने सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कैमरों की कवरेज ऐसी होनी चाहिए, जिससे दुकान के अंदर और बाहर का पूरा क्षेत्र रिकॉर्ड हो सके। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर जांच में सहायता मिलेगी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित दवा खरीदने का प्रयास करता है या किसी ग्राहक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी जाए। साथ ही मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध दवाओं का पूरा रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कहा गया।
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