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Faridabad News: बीआईएस ने बिना आईएसआई चिह्न वाले उत्पादों की बड़ी खेप जब्त की
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। उपभोक्ताओं को मानकहीन और असुरक्षित उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) फरीदाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई की है। गोपनीय सूचना के आधार पर बीआईएस फरीदाबाद की टीम ने गुरुग्राम के जमालपुर क्षेत्र में स्थित मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया।
यह कार्रवाई टीवीएस शोरूम के सामने स्थित गोदाम में की गई। यह तलाशी एवं जब्ती अभियान बीआईएस फरीदाबाद शाखा कार्यालय की प्रमुख एवं वैज्ञानिक विभा रानी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। छापेमारी दल का नेतृत्व वैज्ञानिक डी कन्नन गोविंदराज ने किया, जिनके साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे।
छापेमारी के दौरान गैर-विद्युत खिलौने, खाद्य पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एल्युमीनियम फॉयल, सुरक्षा जूते, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट की भारी मात्रा जब्त की गई। जांच में सामने आया कि इन सभी उत्पादों पर अनिवार्य आईएसआई चिह्न अंकित नहीं था, जबकि भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत इन उत्पादों पर आईएसआई मार्क होना आवश्यक है।
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फरीदाबाद। उपभोक्ताओं को मानकहीन और असुरक्षित उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) फरीदाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई की है। गोपनीय सूचना के आधार पर बीआईएस फरीदाबाद की टीम ने गुरुग्राम के जमालपुर क्षेत्र में स्थित मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया।
यह कार्रवाई टीवीएस शोरूम के सामने स्थित गोदाम में की गई। यह तलाशी एवं जब्ती अभियान बीआईएस फरीदाबाद शाखा कार्यालय की प्रमुख एवं वैज्ञानिक विभा रानी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। छापेमारी दल का नेतृत्व वैज्ञानिक डी कन्नन गोविंदराज ने किया, जिनके साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे।
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छापेमारी के दौरान गैर-विद्युत खिलौने, खाद्य पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एल्युमीनियम फॉयल, सुरक्षा जूते, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट की भारी मात्रा जब्त की गई। जांच में सामने आया कि इन सभी उत्पादों पर अनिवार्य आईएसआई चिह्न अंकित नहीं था, जबकि भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत इन उत्पादों पर आईएसआई मार्क होना आवश्यक है।
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