फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Ban on storage, sale and use of firecrackers

Faridabad News: पटाखों के भंडारण, बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध

Wed, 16 Oct 2024 01:34 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2024 01:34 AM IST
विज्ञापन
Ban on storage, sale and use of firecrackers
जिला प्रशासन की ओर से 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक लगाई गई रोक, ग्रीन पटाखे की अनुमति
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में त्योहारी सीजन में घातक बेरियम साल्ट वाले पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों के तहत त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की ओर से 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक पटाखों पर रोक रहेगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन फरीदाबाद जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। हरित पटाखों को छोड़कर अन्य प्रकार के पटाखों का भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा और उनके पटाखे जब्त कर चालान किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से फरीदाबाद में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन



जिलाधीश ने अपने आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारीगण, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार को सौंपी है। अधिकारी प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में नियमित रूप से भेजेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

---

रात 8 से 10 बजे तक क्रिसमस व
जिलाधीश ने कहा कि हरित पटाखे भी दीपावली, गुरु पर्व आदि त्योहारों के दिन रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर भी निर्धारित समयावधि रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करके दंडित किया जाएगा। यह आदेश जिले में 22 अक्टूबर 2024 से लागू होकर 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।


---

इको फ्रेंडली तरीके दीपावली मनाएं
जिलाधीश ने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे त्योहारों पर पर्यावरण का भी ख्याल रखें। दीपावली को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की वजह से हमारे आस-पास का पर्यावरण तेजी से दूषित होता है। इसलिए त्योहारों पर पर्यावरण का खयाल रखते हुए इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed