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Faridabad News: रिश्वत मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिजल

Fri, 25 Jul 2025 12:47 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jul 2025 12:47 AM IST
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Bail plea of accused in bribery case rejected
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्टाफ नर्स की नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में पकड़े गए आरोपी को जमानत नहीं मिली। राजस्थान बहरोड निवासी दीनदयाल के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। तीन लाख रुपये की रिकवरी सह-आरोपी दीपक से हुई थी। बाद में एसीबी ने दीपक के जरिये दीनदयाल को बुलवाया और इससे रिकवरी दिखा दी।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी दीनदयाल ने सह-आरोपियों दीपक, योगेश व हरि सिंह के साथ मिलकर अपराध किया है। सभी आरोपी मिलकर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का रैकेट चला रहे थे। दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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एसीबी थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में यह एफआईआर छह मई 2025 को दर्ज हुई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को पलवल निवासी युवक ने शिकायत दी कि ईएसआई मेडिकल कॉलेज व अस्पताल एनआईटी में स्टाफ नर्स की नौकरी दिलवाने के नाम पर सहायक नर्सिंग अधीक्षक, आउटसोर्सिंग सुदर्शन एजेंसी के मैनेजर योगेश शर्मा, नर्सिंग अर्दली दीनदयाल तीन लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।
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एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए दशहरा ग्राउंड पर पहुंची। रिश्वत की रकम लेते आउटसोर्सिंग नर्सिंग अर्दली दीपक शर्मा को काबू किया फिर दीपक के बुलाने पर दीनदयाल वहां रुपये लेने आया तो उसे भी पकड़ा। व
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