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Faridabad News: मृत महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के आरोप
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मुख्यमंत्री को दी शिकायत के बाद जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही मिले
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मृत महिला के नाम पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के आरोप में सेंट्रल थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
ऊंचागांव निवासी अर्जुन सैनी की शिकायत पर सेंट्रल थाना पुलिस ने जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौजा वजीरपुर स्थित जमीन की वास्तविक मालिक सोमरती उर्फ सुमन की आठ अप्रैल 2014 को मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2017 में उनकी जगह किसी अन्य महिला को प्रस्तुत कर कथित रूप से फर्जी तर्कपट्टानामा पंजीकृत करा लिया गया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि मृतका के वारिसों ने वर्ष 2026 में उन्हें उक्त जमीन का मुख्त्यार आम नियुक्त किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के दौरान कथित फर्जीवाड़े का पता चला। आरोप है कि इस साजिश के जरिए जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसकी जांच थाना सेंट्रल में की गई और बाद में उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की गई। जांच में प्रथम दृष्टया उर्मिला और गंगाराम की संलिप्तता सामने आने पर थाना सेंट्रल में 23 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 465, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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फरीदाबाद। मृत महिला के नाम पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के आरोप में सेंट्रल थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
ऊंचागांव निवासी अर्जुन सैनी की शिकायत पर सेंट्रल थाना पुलिस ने जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौजा वजीरपुर स्थित जमीन की वास्तविक मालिक सोमरती उर्फ सुमन की आठ अप्रैल 2014 को मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2017 में उनकी जगह किसी अन्य महिला को प्रस्तुत कर कथित रूप से फर्जी तर्कपट्टानामा पंजीकृत करा लिया गया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि मृतका के वारिसों ने वर्ष 2026 में उन्हें उक्त जमीन का मुख्त्यार आम नियुक्त किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के दौरान कथित फर्जीवाड़े का पता चला। आरोप है कि इस साजिश के जरिए जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसकी जांच थाना सेंट्रल में की गई और बाद में उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की गई। जांच में प्रथम दृष्टया उर्मिला और गंगाराम की संलिप्तता सामने आने पर थाना सेंट्रल में 23 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 465, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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