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वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सात इंसीडेंट कमांडर नियुक्त
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फरीदाबाद। जिले में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसे लेकर 17 नवंबर तक शहर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने सात इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किए हैं, जो जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश फरीदाबाद जिले में भी जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों को गंभीरता से लागू करने के लिए जिले में सात इंसीडेंट कमांडर भी एसीपी स्तर के अधिकारियों के साथ नियुक्त किए गए हैं। जिले में सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है ताकि वायु में धूल के कणों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 से 15 साल से पुराने वाहनों की कड़ाई से जांच की जाएगी और उन्हें तत्काल जब्त किया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों द्वारा कचरा जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पराली जलाने पर रोक रहेगी। मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि सड़कों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों/अनुदेशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए गए हैं, जो आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये दिशानिर्देश 17 तक जारी रहेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश फरीदाबाद जिले में भी जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों को गंभीरता से लागू करने के लिए जिले में सात इंसीडेंट कमांडर भी एसीपी स्तर के अधिकारियों के साथ नियुक्त किए गए हैं। जिले में सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है ताकि वायु में धूल के कणों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 से 15 साल से पुराने वाहनों की कड़ाई से जांच की जाएगी और उन्हें तत्काल जब्त किया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों द्वारा कचरा जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पराली जलाने पर रोक रहेगी। मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि सड़कों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों/अनुदेशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए गए हैं, जो आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये दिशानिर्देश 17 तक जारी रहेंगे।
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